6 Lakh Compensation Wildlife Attack Death: उत्तराखंड(Uttarakhand) में वन्यजीवो के बढ़ते खतरे को देखते हुए और जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों की घटना के कारण सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे को संशोधित किया है। जिसके बाद पहले वन्यजीव के हमले में मरने पर चार लाख रुपये दिए जाते थे। परन्तु अब हमले में मरने पर 6 लाख रुपये दिए जाएंगे।
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसमे प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। जिसका कार्य जंगली जानवरों के कारण होने वाले नुकसान के मुआवजे का प्रबंधन करना होगा। साथ ही सभी वन प्रभागों के खातों में 20-20 लाख रुपये भेजे जाएंगे। यह पैसे समिति की देख रेख के लिए होंगे। यदि कोई संस्था इस फंड में दान देती है। तो उसे आयकर अधिनियम के तहत आयकर में छूट दी जाएगी।
48 घंटे के अंदर मिलेगा मुआवजा
6 Lakh Compensation Wildlife Attack Death: बताया जा रहा है। की स्थानीय जनप्रतिनिधि और वन विभाग के कर्मियों द्वारा बताया गया है। की वन्य जीव के हमले के बाद मानव हानि होने पर 30 प्रतिशत और पशु हानि पर 20 प्रतिशत का मुआवजा 48 घंटे के भीतर मिल जाएगा। साथ ही फसलों को हानि पर दो दिन के अंदर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित में घटना की सूचना देनी होगी। जिसके बाद जांच होगी और जांच होने के बाद 15 दिन के अंदर मुआवजा दे दिया जाएगा। यह मुआवजआ मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि और राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा दिया जाएगा।
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ऐसा किया तो होगा मुकदमा
सरकार के द्वारा एक ऐसा नियम भी बनाया गया है। जिसमे अगर कोई व्यक्ति मुआवजा लेने के लालच में किसी अपने परिवार के सदस्य, बुजुर्ग, विकलांग, बीमार या मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को जंगल में भेजता है। तो उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और यदि मुआवजे का दावा गलत निकलता है। तो उस व्यक्ति पर मुकदमा भी किया जाएगा।
इन जंगली जानवरों के हमला करने पर मिलेगा मुआवजा | 6 Lakh Compensation Wildlife Attack Death | Guldar in Dehradun
6 Lakh Compensation Wildlife Attack Death : जंगली सुअर, तेंदुआ, जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू, बाघ, लकडबग्घा, मगरमच्छ, मधुमक्खी, सांप, बंदर, ततैया, हिम तेंदुआ और घड़ियाल के द्वारा हमला करने पर और हानि होने पर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही पशुओं को तेंदुआ, तीनों प्रजाति के भालू, जंगली सुअर, बाघ, हिम तेंदुआ, जंगली हाथी, लकडबग्घा, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल और बाघ के हमले से हानि होने पर मुआवजा दिया जाएगा।
मानव और पशुओं की हानि के साथ साथ फसलों और मकान हानि होने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। जिसमे की अगर जंगली हाथी, नील गाय, काकड़, लंगूर, जंगली सुअर, सांभर, चीतल और बंदरों के द्वारा फसलों को हानि होती है। और जंगली हाथी व तीनों प्रजाति के भालुओं के कारण मकान को हानि होती है। तो सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
इन पशुओ को हानि होने पर मिलेगा इतना मुआवजा | This much compensation will be given in case of loss to these animals
सरकार के द्वारा जंगली जानवरो के हमले के कारण व्यक्ति के पशुओ को हानि होती है। तो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। जिसमे की किस जानवर को हानि होने पर सरकार के द्वारा कितना मुआवजा दिया जाएगा। हमने नीचे सारणी में बताया है। इसी के साथ इस बार सरकार के द्वारा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले दो नए पशुओं जबू और जुमो को भी लिस्ट में शामिल किया है। जिनके मरने पर मुआवजे के रूप में सरकार द्वारा 37,500 रुपये दिए जाएंगे।
पशुओ के नाम | मुआवजे की धनराशि |
घोड़ा, खच्चर | 40,000 रुपये |
गाय, जबू व जुमो | 37,500 रुपये |
तीन वर्ष से अधिक आयु की भैंस | 37,500 रुपये |
ऊंट, घोड़ा, बैल आदि | 32,000 रुपये |
तीन वर्ष से अधिक आयु के बैल | 32,000 रुपये |
गाय की बछिया, भैंस का पडुवा | 20,000 रुपये |
बछड़ा, गधा, खच्चर, हेफर, टट्टू | 20,000 रुपये |
बकरी, भेड़, सुअर | 5,000 रुपये |
वन्यजीवों की ओर से मानव क्षति पर इतना मुआवजा मिलेगा | This much compensation will be given on behalf of wildlife for human damage
यदि कोई वन्यजीव किसी व्यक्ति पर हमला करता है। तो कितनी क्षति होने पर कितना मुआवजा दिया जाएगा। यह हमने नीचे बताया है। इसी के साथ बता दे यदि कोई व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार करवाता है। तो ऐसा व्यक्ति मुआवजे का पात्र नहीं होगा।
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मानव क्षति का प्रकार | मुआवजे की धनराशि |
साधारण घायल | 15,000-16,000 |
गंभीर घायल | 1,00,000 |
आंशिक रूप से अपंग | 1,00,000 |
पूर्ण रूप से अपंग | 3,00,000 |
हमले में मृत्यु होने पर | 6,00,000 |
वन्यजीवों की ओर से फसलों को हानि होने पर इतना मुआवजा मिलेगा | This much compensation will be given in case of damage to crops caused by wildlife.
फसल का प्रकार | मुआवजे की धनराशि |
धान, गेहूं, तिलहन संपूर्ण फसल | 15,000 प्रति एकड़ |
गन्ना संपूर्ण फसल | 25,000 प्रति एकड़ |
बाकी सभी फसलों की क्षति पर | 8,000 प्रति एकड़ |
तीनों प्रजाति के भालू, और जंगली हाथी से मकान को हानि होने पर इतना मुआवजा मिलेगा | This much compensation will be given in case of damage to the house due to bears of all three species and wild elephants.
मकान का प्रकार | मुआवजे की धनराशि |
झोपड़ी आदि से निर्मित आवास क्षति | 8,000 |
कच्चा मकान आंशिक क्षति | 20,000 |
कच्चा मकान पूर्ण क्षति | 1,30,000 |
पक्का मकान पूर्ण क्षति | 1,50,000 |
पक्के मकान को आंशिक क्षति या मकान की चहारदीवारी की क्षति | 15,000 |
उत्तराखंड के जंगली जानवर | Uttarakhand Wild Animals
लकडबग्घा | Hyena |
तीनों प्रजाति के भालू | Bears of all three species |
जंगली सुअर | Wild pig |
बाघ | Tiger |
हिम तेंदुआ | Snow Leopard |